जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चाइल्ड लाइन की संयुक्त दल ने रोका बाल विवाह… 20 वर्षीय युवती की 16 साल के लड़के से करायी जा रही थी शादी

कोण्डागांव। विगत 09 जुलाई को कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सिध्दार्थ तिवारी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की सयुक्त दल ने ग्राम बड़े कनेरा में बाल विवाह के होने की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम पहुंच कर बाल विवाह को रोका।
    

जिले की महिला बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण इकाई को बाल विवाह के ग्राम बड़ेकनेरा में किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी वरूण नागेश एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा संयुक्त दल का गठन कर बड़ेकनेरा पहुंचे। ग्राम पहुंचने पर पाया की बड़ेकनेरा थाना अंतर्गत निवासी नाबालिग बालक अजय (परिवर्तित नाम) उम्र 16 वर्ष 6 माह एवं बालिग बालिका चैती (परिवर्तित नाम) उम्र 20 वर्ष के मध्य विवाह परिजनो के द्वारा कराया जा रहा था। गठित दल द्वारा दस्तावेजों के परिक्षण एवं पूछताछ में पाया गया की विवाह में वधु की उम्र विवाह के योग्य है जबकि वर की उम्र विवाह के योग्य नहीं पायी गई। पूछताछ में यह भी पाया गया कि बालिका विगत तीन महिनो से स्वेच्छा से लड़के के परिजनो घर में साथ में निवास कर रही थी। दल ने विवाह में दोनो पक्षों के सदस्यों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामो के संदर्भ में अवगत कराया गया साथ ही बालिका एवं बालक के परिजनों से शपथ पत्र भी भराया गया की वे बच्चों का विवाह निर्धारित आयु कि पूर्ण होने तक उनका विवाह नहीं करेगे। इसके साथ ही इस कार्यवाही का पंचनामा गग्रामीणों की उपस्थिति में तैयार किया गया।
    

इस बाल विवाह को रोकने हेतु गठित दल में बाल संरक्षण अधिकारी जयदीप नाथ, उप निरीक्षक पुलिस बिंगूराम कोर्राम, एनजीओ साथी से शमिला कोर्राम, राकेश चक्रधारी, जितेन्द्र कुमार बघेल, लव चक्रधारी शामिल थे।