रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य विभाग ने राज्य में ईंधन की जमाखोरी और अनावश्यक स्टॉकिंग को रोकने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। नए निर्देशों के तहत अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ड्रम, जरीकेन या अन्य खुले बर्तनों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खाद्य विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि जमीनी स्तर पर इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
इस फैसले के बाद प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को चेतावनी दी है कि वे बिना किसी वैध और ठोस कारण के किसी भी उपभोक्ता को खुले बर्तनों में ईंधन न दें। हालांकि, आपातकालीन स्थितियों या खेती-किसानी जैसे जायज कामों के लिए उचित वेरिफिकेशन के बाद ही सीमित छूट दी जा सकती है। शासन ने यह एहतियाती कदम मौजूदा स्थितियों को देखते हुए उठाया है, ताकि बाजार में ईंधन की कृत्रिम कमी न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेट्रोल पंपों की औचक निगरानी करें और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करें।
