सूरजपुर। 16 अप्रैल को मृतक दलपति सिंह के घर में उसके मामा का लड़का आरोपी मोहन सिंह खाना पीना खा रहे थे। दिन में करीब 1 बजे दोनों के बीच झगड़ा विवाद हो गया और आरोपी मृतक दलपत सिंह को गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का लात और वही पास रखे डंडा से सिर में मार था। ग्राम सिलफिली निवासी प्रार्थी सोमनाथ सिंह पिता नानराम सिंह की रिपोर्ट पर दिनांक 16 अप्रैल को आरोपी मोहन सिंह पिता राम सिंह निवासी ग्राम बिहारपुर चौकी लटोरी के विरुद्ध धारा 294, 506, 323 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
वहीं आहत/मृतक दलपति सिंह को इलाज हेतु जिला अस्पताल अम्बिकापुर में भर्ती था, जो इलाज दौरान आहत की मृत्यु हो गई। जो प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़कर विवेचना की गई। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। जिसकी जल्द गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने थाना प्रभारी जयनगर को दिए थे।
जयनगर की पुलिस टीम ने आरोपी मोहन सिंह पिता रामसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बिहारपुर, चौकी लटोरी की पतासाजी सरगर्मी से करने के दौरान मुखबीर की सूचना पर उसे ग्राम खड़गवां, थाना प्रतापपुर से पकड़ा। आरोपी के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान, एएसआई देवनाथ चौधरी, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, विवेक पाण्डेय, आरक्षक दीपक दुबे, झुमुकलाल, रवि पाण्डेय, जितेन्द्र सिंह, अनिल सिंह, कृष्णा सिंह सक्रिय रहे।