कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फ़िर भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए… प्रशासन को झूठी जानकारी देकर करते रहे ग़ुमराह.. दो व्यक्तियों के ख़िलाफ़ FIR के निर्देश… पढ़िए पूरी खबर

रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। शासन द्वारा जारी निर्देशो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है ।

इसी तारतम्य में आज जोन-05 के इंसिडेंट कमांडर संदीप अग्रवाल ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध एपेडेमीक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की है। जिसमे आशीष शर्मा निवासी फुटबाल हाउस के पास सुन्दर नगर रायपुर को 18 अगस्त को तथा ओंकार देवागन न्यू चंगोराभाठा रायपुर गिट्टी खदान के पास रायपुर को 21 अगस्त को कोरोना पाजिटिव  पाया गया था। उनसे निरंतर संपर्क कर हास्पटिल में भर्ती होने कहा गया, परन्तु वे शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए अपना पता छुपा कर मोबाईल में झूठी जानकारी देते रहे। शासन द्वारा उनके निवास पर होम आईसोलेशन का स्टीकर तथा रिबन भी लगाया गया था। कोरोना संकमित व्यक्ति को निर्देश दिये जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग ना कर संक्रमण फैलाने का कार्य किया जा रहा है।
     

अशीष शर्मा सुन्दर नगर तथा ओंकार देवागन न्यू चंगोराभाठा  रायपुर के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संकामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 188, 269, 270.. आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।