Chhattisgarh में कलेक्टर का एक्शन: अवैध रूप से संचालित खनिज उद्योगों पर शामत, 8 क्रशर सील, 4 कोल डिपो को थमाया नोटिस; 34 वाहनों पर कार्रवाई

बिलासपुर. Illegally Operating Mineral Industries: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर, राजस्व अमला मस्तूरी और बिल्हा एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2024 को मस्तूरी एवं बिल्हा क्रशरों, कोयला एवं डोलामाईट अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तियों पर जांच कर पाये गये अनियमितताओं के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई।

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जिला बिलासपुर अंतर्गत मस्तूरी तहसील में ग्राम मस्तूरी, मोहतरा, एवं जयरामनगर में 7 निम्न श्रेणी चूनापत्थर खदान में स्थापित क्रशरों के संचालकों कमशः दौलत राम विधानी, कौशल सिंह, संजय अग्रवाल, अरूण जायसवाल, सुरईया बानो, सांई स्टोन क्रशर प्रो. कपिल खनुजा एवं जय नहरिया बाबा क्रशर प्रो. दीपक अग्रवाल द्वारा अधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सील किया गया।

इसके अतिरिक्त बिल्हा तहसील अंतर्गत ग्राम हिरीं स्थित डोलोमाईट के अस्थाई भण्डारण में स्थापित क्रशर संचालक बिलासपुर माईनिंग इंडिया प्रो. नरेश कुमार अग्रवाल द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सील किया गया।

पर्यावरण शर्तों का पालन नहीं करने पर 5 को नोटिस

बिल्हा तहसील अंतर्गत ग्राम धौराभांटा एवं हिरी में स्वीकृत 4 कोयला अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी क्रमशः खालसा कोल ट्रेडिंग कंपनी, राधास्वामी कोल कंपनी, जेआरआर मिनरल्स प्रा. लिमि., एवं मेसर्स रायल एनर्जी तथा 1 डोलोमाईट अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी गुप्ता स्टोन माईन्स के द्वारा पर्यावरण शर्तो का पालन नहीं करने तथा भू-राजस्व जमा नहीं करने के कारण पर्यावरण एवं राजस्व विभाग के द्वारा कारवाई कर नोटिस थमाया गया।

बिना तारपोलिंग ढके परिवहन करने वाले 17 वाहनों पर कार्यवाही

कच्चे माल एवं उत्पाद यथा कोल, गिट्टी एवं फ्लाईएश, स्लैग आदि का परिवहन बिना तारपोलिंग से ढके वाहनों के परिवहन की जांच पर्यावरण विभाग, राजस्व, खनिज, परिवहन, पुलिस विभागों के कर्मचारीयों के द्वारा पेन्ड्रीडीह बाईपास से कोनी एवं मस्तूरी बाईपास पर की गई। जिसमें 70 ट्रकों की जांच की गई। उक्त जांच में 17 ट्रकों के द्वारा बिना तारपोलिंग एवं ग्रीननेट के परिवहन करना पाए जाने पर 7 ट्रकों को परिवहन विभाग, 8 ट्रकों को कोनी थाना एवं 2 ट्रकों को चकरभाटा थाने में जप्ती बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया है।

राज्य स्तरीय खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा बिना रायल्टी परिवहन पर 17 मामले दर्ज किए गए

जिले में केन्द्रीय खनिज उड़नदस्ता दलों द्वारा भी जिले अंतर्गत मस्तूरी, लाल खदान, मंगला, कोनी, सेंदरी, लोफन्दी, कछार एवं रतनपुर इत्यादि क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण 2 फरवरी एवं 3 फरवरी 2024 को किया गया। जिसमें निम्नश्रेणी चूनापत्थर के 6 हाईवा, खनिज रेत के 7 हाईवा, ईट परिवहन करते 3 माजदा एवं 1 ट्रेक्टर जप्त कर थाना कोनी, थाना सरकंडा, थाना सकरी एवं खनिज जांच चौकी लावर में अभिरक्षा में रखा गया है। जांच में सभी वाहनों में बिना विधि सम्मत अभिवहन पास के खनिज परिवहन करने के कारण अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।