छत्तीसगढ़: एकतरफा आदेश देने वाले तहसीलदार के खिलाफ़ होगी FIR… कोर्ट ने दिया आदेश.. जानें पूरा मामला



महासमुंद: जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रलेखा सोनवानी ने 23 जून को एक मामले में निर्णय देते हुए महासमुंद तहसीलदार प्रेमुलाल साहू के विरुद्ध एफआइआर दर्ज किये जाने का आदेश दिया है।

निर्णय अनुसार, महासमुंद स्टेशन रोड निवासी हिम्मत सिंह गुरुदत्ता ने अपने पिता गुरुमुख सिंह के स्वामित्व की जमीन उनके निधन के बाद विधिक सन्तानो के नाम फौती के लिए तहसीलदार प्रेमुलाल साहू के न्यायालय में 28 जुलाई 2021को आवेदन किया। उक्त प्रकरण पर सुनवाई हुई। जिसमें तहसीलदार ने एकतरफा आदेश विरोधी पक्ष के लिए दे दिया। इस मामले में तहसीलदार की कूटरचना देखकर आवेदक के पुत्र अमरजीत ने तहसीलदार के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने थाना में आवेदन दिया। किंतु पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं किया।

तब इस मामले में हिम्मत सिंघ गुरुदत्ता के पुत्र अमरजीत सिंह गुरुदत्ता ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता अनिल शर्मा के माध्यम से अपील की। जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रलेखा सोनवानी ने सुनवाई की। उन्होंने पाया कि तहसीलदार ने विरोधी पक्ष व अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर आशय सहित षड्यंत्र करते हुए आदेश पत्रक पर कूटरचना कर गायब अथवा नष्ट कर एवं परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार तहसीलदार प्रेमुलाल साहू पर भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया जाए।

कोर्ट ने प्रेमुलाल साहू व अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच करने और अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में देने आदेश किया है। अमरजीत सिंह के अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने मामले में तहसीलदार प्रेमुलाल साहू व अधीनस्थों द्वारा विरोधी पक्ष से मिलीभगत कर आर्डरशीट गायब करना, कूटरचना करना माना है। और जांच के बाद एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।