Breaking News: छत्तीसगढ़ में शुरू होगा प्रतिबंधों का दौर, पढ़ें सीएम बघेल ने कलेक्टर-एसपी को क्या निर्देश दिए!

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर सम्भव उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

1. सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर रोक लगाई जाए.

2. चार प्रतिशत या अधिक पाॅजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं.

3. सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें.

4. सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए.

5. सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश.

6. आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं.

7. होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काॅल सेंटर्स संचालित हों.

8. कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डाॅक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाएं बैठकें.

9. हाॅस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टाॅक, पीएसए प्लांट्स और आक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश.

10. चार प्रतिशत या अधिक पाॅजिटिव रेट वाले स्थानों में माॅल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, आडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक तिहाई क्षमता से संचालित करने के निर्देश.