बिलासपुर। कालीचरण ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दायर राजद्रोह के आरोप को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार राज्य शासन ने अब तक राजद्रोह के प्रकरण दर्ज करने की अमुमति नहीं दी है।
सन्यासी कालीचरण ने अपने वकील मेहुल जेठानी के जरिए सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की है। याचिका में कहा है कि राजद्रोह का आरोप उन पर नहीं बनता है। जिसने शिकायत दर्ज कराई है वह निजी पार्टी है। कोर्ट में मामला चलाने के लिये राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। इसके लिए अब तक सरकार ने अनुमति ही नहीं दी है। हमने सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी भगवान के खिलाफ अपशब्द बोला गया है। जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
गौरतलब है कि, दिसंबर 2021 में रायपुर में आयोजित धर्मसंसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाना में राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित लाज से गिरफ्तार कर रायपुर लाई थी।