बलरामपुर। ज़िले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रसार को देखते हुए विवाह कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गयी है। इस संबंध में कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर बताया है कि 6 से 9 मई तक आयोजित विवाह कार्यक्रम में दूल्हा-दुल्हन, दूल्हा के माता-पिता, दुल्हन के माता-पिता, पुरोहित सहित 7 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 9 मई के बाद होने वाले सभी विवाह कार्यक्रमों के अनुमति को आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया गया है।
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