02 नवंबर को थाना दरिमा को सूचना मिली कि ग्राम रकेली झांगझरिया खाई में एक अज्ञात महिला की लाश अहंजली क्षत विक्षत स्थिति में पड़ी है। सूचना पर थाना दरिमा में मर्ग क्रमांक 78/21 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया था। डॉक्टर के पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर हत्या की बात सामने आने पर अपराध क्रमांक 188/21 धारा 302.201 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमित तुकाराम कांबले के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कौशिक के साथ थाना प्रभारी दरिमा आशा तिकों को विवेचना हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात मृतिका की शिनाख्ती हेतु जिला के समस्त थाना एवं सरहदी जिलों के थानों से संपर्क कर गुम महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त घटनास्थल के आने-जाने के मार्ग में लगे सीसीटीव्ही फूटेज को भी चेक कराया गया।
इसी बीच थाना राजपुर की गुम महिला दीक्षा सिंह पति अजय सिंह निवासी ग्राम नौकी थाना राजपुर के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी कि वह 25 अक्टूबर 2021 से अपने घर से निकल गयी है तथा उसका मोबाईल भी स्विच ऑफ है। उक्त गुम महिला के परिजनों को घटना स्थल से मिले अधजले कपडे, चप्पल, शिव जी की मूर्ति इत्यादी को दिखाया गया। जिसपर मृतिका के परिजनों के द्वारा अपने पुत्री दीक्षा का होना प्रकट किये। अज्ञात मृतिका की शिनाख्ती हो जाने के उपरांत आरोपी की पता- तलाश हेतु प्रयास किया गया।
जिसपर यह जानकारी मिली की मृतिका पिछले कुछ महिनों से अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रह कर राजपुर स्थित रूपेश अग्रवाल के बजाज ऑटो शो रूम में काम करने लगी थी। जहां उसकी पहचान शोरूम में ही फायनेशियर/रिकवरी का काम करने वाले अशोक कौशिक पिता रामदास कौशिक उम्र 25 वर्ष साकिन परसागुड़ी थाना राजपुर जिला बलरामपुर से हुयी। जिसके साथ मृतिका का प्रेम संबंध निर्मित हुआ। मृतिका अशोक से कहती थी कि वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती तथा वह उससे शादी करना चाहती है। इस बात से आरोपी अशोक भयभीत हो गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:30-6:00 के मध्य मृतिका फोन पर आरोपी को बोली की वह अपने घर से निकल गयी है और वह उसके घर आ रही है। नही रखोगे तो थाने में केश कर दूंगी।
जिस पर आरोपी मृतिका से बोला कि वह बस से चरगढ़ तक आये वहां से वह उसे बाईक में बैठा लेगा। मृतिका और आरोपी वहां से मैनपाठ जाने के रास्ते ओर निकले करीबन 12:30 बजे। जब आरोपी अशोक और मृतिका घाटी चढ़ चुके थे। वहीं आरोपी अपनी बाईक खड़ी किया और मृतिका को अंदर जंगल की ओर ले गया। जहां पर आरोपी के द्वारा मृतिका का गला दबाकर हत्या कर दिया गया। मृतिका की शिनाख्ती न हो पाये। इस कारण आरोपी के द्वारा पेट्रोल से भिगे कपड़े को माचिस की तिली से जलाकर मृतिका के चेहरे एवं उपरी हिस्से को जला दिया गया और उसके मोबाईल तथा सीम को फेंक दिया। आरोपी अशोक को 25 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड हेतु भेजा जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना दरिमा प्रभारी निरीक्षक आश तिर्की, उनि. शिशिरकांत, सहायक उपनिरीक्षक भूपेश सिंह, सरफराज फिरदौसी, राकेश यादव, राकेश मिश्र प्रधान आरक्षक सुरजीत कोरी, आरक्षक राकेशयर्मा, संजय केरकेट्टा, सोहन राजवाडे, अनुग्रह तिर्क शहबाज अंसारी, संजय राजवाडे, सायबर सेल से प्रआर, सुधीर सिंह, प्रवीण राठौर आरक्षक विरेन्द्र पैक अंशुल शर्मा, जितेश इत्यादी का उल्लेखनीय योगदान रहा।