छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसका अम्बिकापुर नगर निगम द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अम्बिकापुर नगर निगम के व्यवसायिक क्षेत्रों में दुकान, ठेले और सब्जी बाजार में इस प्रतिबंध को कड़ाई से पालन करवाने के लिए आयुक्त नगर निगम विजय दयाराम के निर्देश पर चार दलों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है।
जिसके तहत आज नगर निगम टीम द्वारा सर्वाधिक 14 हजार रुपये तक का जुर्माना सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल के वाले व्यवसायियों पर लगाया गया है। विगत माह में लगभग 20 से 25 हजार तक का जुर्माना लगाया गया था। नगर निगम की टीम द्वारा लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक को जप्ती की कार्यवाही की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू छरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिसे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा खतरा भविष्य में नजर आ रहा है।
जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम द्वारा मुहिम चलाकर न सिर्फ दुकानदारों से, बल्कि जनता से भी अपील कर रही है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के झोले तथा ठेले वालों से पत्ते वाला दोना पत्तल यूज करने और चाय के ठेलो के लिए पेपर कप, कुल्हड़ आदि के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।