आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें राजनैतिक दल-कलेक्टर

अम्बिकापुर
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कार्यक्रम सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैन ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचरण संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने कहा गया है। चुनावी सभा, चुनावी रैली, विभिन्न प्रचार माध्यम के द्वारा प्रचार-प्रसार के पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। चुनावी खर्च पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी। बैठक में बताया गया कि नामाकंन दाखिले के एक दिन पहले अभ्यर्थी को बैंक खाता खोलना होगा। इसी खाते के माध्यम से वह चुनावी खर्च कर सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 70 लाख रूपए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
आगामी लोकसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखकर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आवश्यक विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर 29 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथ 5 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित है। मतदान 24 अप्रैल और मतगतणना 16 मई को निर्धारित है। नामांकन पत्र जमा करने का कार्य कलेक्टर कोर्ट अम्बिकापुर में 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान शराब परिवहन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सम्पत्ति विरूपण कानून के तहत शाससकीय परिसम्पत्तियों जैसे शासकीय कार्यालय भवन, आवास, सड़क के किनारे के पेड़, बिजली एवं टेेलीफोन के टावर या खम्भेे पर चुनाव सामग्री नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा तथा कार्रवाई नहीं करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं शिकायत के लिए कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर जारी किया जाएगा। इस टेलीफोन नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री पी. सुन्दरराज ने बताया कि अंदरूनी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए संबंधित उम्मीदवारों द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग करने पर आवश्यकता का परीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से श्री करता राम गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री अजय अग्रवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से श्री अनिल सिंह, बहुजन समाज पार्टी से श्री राम एवं अपर कलेक्टर उपस्थित थे। loksabha meeeting 1
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.एस.उइके ने कम्प्यूटर सृजित पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन द्वारा राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का अर्थ ऐसे आचार व्यवहार से है, जिससे स्वस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में आम नागरिक चुनाव मंे भाग ले सकें। उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति पर भी स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव प्रचार करें। सभा एवं जुलूस के लिये सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें, जिसकी अनुमति संबंधित दण्डाधिकारी द्वारा दी जायेगी। लाॅउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाॅउडस्पीकर के प्रयोग के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाये। नामांकन भरते समय 200 मीटर तक प्रत्याषी के तीन वाहन अंदर आ सकेंगे और नामांकन कक्ष में प्रत्याषी सहित पाॅच व्यक्ति जा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वाहनों की रैली में तीन गाड़ी के बाद 200 मीटर की दूरी रखी जाये। ढोल-बाजे 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि निजी भूमि पर भी स्थापित होर्डिंग की वैधता होनी चाहिए। पोलिंग एजेन्ट स्थानीय मतदाता ही होगा। नामांकन भरने के बाद अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में व्यय विवरण देना होगा। विभिन्न जांच कार्य के लिए उड़न दस्ता टीम रहेगी।