मुख्यमंत्री आज करेंगे.. अटल बीमा योजना का शुभारंभ..

रायपुर : सुशासन दिवस पर आज खेतिहर मजदूरों को मिलेगी सौगात : मुख्यमंत्री करेंगे अटल बीमा योजना का शुभारंभ

खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी शिष्यवृति
योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
रायपुर, 24 दिसम्बर 2013

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सुशासन दिवस के अवसर  पर कल 25 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ के लाखों खेतिहर मजदूरों को ’अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना’ की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में 25 दिसम्बर को 12 : 40 बजे रायपुर के शहीद स्मारक भवन में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करेंगे।2ccc 1 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ढाई एकड़ तक कृषि भूमि धारक खेतिहर मजदूरों अथवा दूसरे के खेतों में काम करने वाले मजदूरों और उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा के नीचे अथवा उसके आसपास जीवन-यापन करने वाले खेतिहर मजदूर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। बीमा के लिए मजदूरों को किसी तरह का प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा।
राज्य शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। ऐसे खेतिहर मजदूर, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, उन्हें बीमा योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे मजदूर जिन्हें भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की अन्य किसी बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि दो सौ रूपए है, जिसमें से एक सौ रूपए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जाएगा और शेष एक सौ रूपए की राशि भारत सरकार से भारतीय जीवन बीमा निगम को सीधे प्राप्त होगी। योजना के अनुसार बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति को 75 हजार रूपए और सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रूपए की राशि मिलेगी। इसी तरह दुर्घटना में बीमित व्यक्ति के स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रूपए और दुर्घटना में एक आंख अथवा एक हाथ-पैर भंग होने पर 37 हजार 500 रूपए की रामिश मिलेगी। बीमित व्यक्ति के अधिकतम दो बच्चों को नौवीं से बारहवीं कक्षा एवं आई.टी.आई. में पढ़ाई के दौरान प्रतिमाह एक सौ रूपए की छात्रवृति भी मिलेगी। बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर उन्हें दावा प्रपत्र भरकर संबंधित जनपद पंचायत में जमा करना होगा। दावा प्रपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट, पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट और स्थायी अपंगता होने पर मान्यता प्राप्त चिकित्सक का प्रतिवेदन संलग्न करना होगा। जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा दस दिनों के भीतर दावा प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजा जाएगा। बीमा निगम दस दिनों के भीतर बीमा राशि का भुगतान करेगा।
मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर योजना के तहत खेतिहर मजदूरों का बीमा करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि सभी पात्र मजदूरों को योजना का लाभ मिल सके।

 

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