किसी भी व्यक्ति के पितृत्व निर्धारण के लिए डी.एन.ए टेस्ट सही : हाई कोर्ट

bilaspur highcourt
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बिलासपुर 

बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के पितृत्व निर्धारण के लिए डी.एन.ए टेस्ट सही है । गौरतलब है कि बालोद निवासी द्वारका प्रसाद की पत्नी ने परिवार न्यायालय में वाद दायर कर उसके और उसकी बेटी के भरण-पोषण की मांग की थी । जिस पर परिवार न्यायालय ने द्वारका प्रसाद का डी.एन.ए टेस्ट का आदेश दिया था । डी.एन.ए टेस्ट में पितृत्व सही पाए जाने पर द्वारका प्रसाद को अपने पत्नी और बेटी की भरण-पोषण के लिए 2 हजार रूपये प्रतिमाह देने का निर्देश जारी किया था । जिसके खिलाफ द्वारका प्रसाद हाईकोर्ट पहुंचा । हाईकोर्ट ने आज याचिकाकर्ता द्वारका प्रसाद को राहत ना देते हुए डी.एन.ए टेस्ट को पितृत्व निर्धारण के लिए सही ठहराया है ।