Janjgir-Champa News: जिला न्यायालय ने कलेक्टर के नाम कुर्की वारंट जारी किया है। कलेक्टर का कार व अन्य शासकीय संपत्ति को कुर्की करने का आदेश दिया गया है। जिला न्यायालय से अधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए है।
जानकारी के मुताबिक, सिंघानिया जनरल स्टोर द्वारा 1 लाख 7 हजार की सामान कलेक्टर बाढ़ राहत शाखा में सप्लाई किया गया है। यह मामला 2007 का था। कलेक्ट्रेट से 15 साल बाद भुगतान नहीं होने पर दुकान संचालक ने कोर्ट में याचिका दायर किया था।
भुगतान के बदले कलेक्टर के शासकीय संपत्ति को कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। पता चला है कि, दुकान संचालक द्वारा बार-बार भुगतान को लेकर 15 साल तक कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर काटता रहा। इस मामले में मीडिया से अतिरिक्त कलेक्टर एसपी बैध ने कहा मामले का अवलोकन कर जानकारी ली जाएगी।