नई दिल्ली. कोरोना महामारी के दौरान परेशान लोगों को राज्य सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. जिसके चलते आंध्र और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब किया गया है. दोनों राज्यों के सचिवों से रिपोर्ट भी मांगी है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने कोविड-19 मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए आज दोपहर 2 बजे दोनों मुख्य सचिवों को हाजिर होने का आदेश दिया है. जज ने साफ तौर पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को अभी तक भुगतान नहीं करने पर फटकार लगाई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन राज्यों ने कोरोना महामारी से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया है. बीते साल ही कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया था. पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि दो हफ्ते के अंदर ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो जाएगा.
जिसमें कोरोना में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजे के लिए दावा करना होगा. उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने रिश्तेदारों को खो दिया है. इन लोगों को अभी भी मुआवजा योजना के बारे में जानकारी नहीं है. ऐसे में सरकारों को इसके बारे में लोगों को बताना होगा. राज्य सरकारें उन परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा देना होगा.