सूरजपुर. नगरीय निकाय चुनाव 2019 में राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित कर दिन-प्रतिदिन का व्यय लेखा संधारण किया जाना प्रावधानित किया गया है, जिसमें नाम वापसी तिथि से मतदान तिथि तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास अनिवार्यतः 2 बार जांच हेतु प्रस्तुत करना है, इसके लिए जिला सूरजपुर के अंतर्गत् 05 नगरीय निकायों में प्रथम परीक्षण हेतु 12 दिसंबर को निर्धारित किया गया था, जिसमें जिले के 5 नगरीय निकायों के 78 वार्डों के लिये 253 उम्मीदवार पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ रहे है.
व्यय लेखा के नोडल अधिकारी जीके पटेल ने बताया कि उम्मीदवार 253 में से 241 ने ही निर्धारित तिथि को प्रथम लेखा जांच हेतु प्रस्तुत किया एवं 12 उम्मीदवारों द्वारा अपनी व्यय का लेखा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें विश्रामपुर नगर पंचायत के 3 प्रत्याशी मो. रियाज मुस्लिम, अजीत सिंह, बलीराम सारथी, नगर पंचायत जरही के 3 प्रत्याषी संगीता सिंह, रामधनी राजवाड़े, सरोज बाला खटकर तथा नगर पंचायत भटगांव के 6 प्रत्याशी महेश यादव, कमलेश कुमार, महरजीया, अनिता सोनवानी, देवेन्द्र कुमारी राजवाड़े व हरि राम राजवाड़े को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत न करने पर नोटिस जारी किया गया है. जिसमें अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत करने कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 (झ) के तहत् कार्यवाही की सूचना दी गयी है.
गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के लिये नियुक्त व्यय प्रेक्षक दिनेश निर्मलकर द्वारा निर्धारित तिथि 12 दिसंबर को जिले के सभी नगरीय निकायों में दौरा कर चल रहे व्यय लेखा जांच का स्वयं अवलोकन किया गया तथा सभी जगह कुछ अभ्यर्थी के व्यय लेखा का स्वयं निरीक्षण किया गया व कुछ अभ्यर्थियों के शंकाओं को भी दूर किया.