फ़टाफ़ट डेस्क. अगर आप शराब पीकर, तेज रफ़्तार, वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाएँ. क्यूंकि 1 सितम्बर से देश में मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू हो जाएगा. ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो सके इसलिए, मोदी सरकार मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 ले कर आई है.
जानिए नए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 की विशेष बातें…
बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 300 रुपए – अब 500 से 1500, ट्रिपल राइडिंग पहले 100 रुपए – अब 500, पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपए – अब 500, बिना लाइसेंस पहले 500 रुपए – अब 5000, ओवर स्पीडिंग पहले 400 रुपए – अब 1000 से 2000, डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 रुपए – अब 1000 से 5000, मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 रुपए – अब 1000 से 5000, गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 – अब 10 हजार, रेड लाइट जंप जुर्माना पहले 100 – अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार, सीट ब्लैट पहले 100 – अब 1000, ओवरलोड गाड़ी चलाने पर 5 हजार जुर्माना, तय सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना.