अम्बिकापुर. सरगुजा संभाग के कमिश्नर ईमिल लकड़ा ने कलेक्टर कार्यालय कोरिया में पदस्थ स्टेनो संतोष पाण्डेय को निलंबित कर दिया है. दरअसल, संतोष पाण्डेय ने उमेश कुमार, लाल कुजूर से शासकीय आवास दिलाने के नाम पर 30 हजार रुपए की मांग की थी. जिसे 19 दिसंबर को स्टेनो कक्ष बैकुंठपुर में 30 हजार रुपये लेते एंटी करप्शन ब्यूरों ने रंगे हाथ पकड़ा था. उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई किया गया. उन्हें गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश बैकुंठपुर जिला कोरिया के समक्ष पेश किया गया. न्यायालय से वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल बैकुंठपुर में निरूद्ध किया गया है.
श्री पाण्डेय के उपरोक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत माना गय. इस आधार पर सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(2) (क) (ख) के तहत जेल में निरूद्ध तिथि से संतोष पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
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