नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है. अब देश के चीफ जस्टिस का का दफ्तर सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा. SC की पांच जजों वाली संवैधानिक बेंच ने ये फैसला लिया है.. हालांकि, निजता और गोपनीयता का अधिकार बरकरार रहेगा..
शीर्ष अदालत ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत ये फैसला दिया है. इस फैसले के बाद अब कोलेजियम के फैसलों को SC की वेबसाइट पर डाला जाएगा. फैसला पढ़ते हुए. जस्टिस रमन्ना ने कहा कि RTI का इस्तेमाल जासूसी के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता..