अम्बिकापुर। बाहर से दुग्ध वितरण हेतु आने वाले व्यक्तियों को दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकरो को समाचार पत्र वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से सायं 7.30 बजे तक होगी। कार्यालयों में अत्यावश्यक होने पर आम जनता को प्रवेश की अनुमति होगी।
इसी प्रकार बैंकों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ आम जनता को प्रवेश की अनुमति होगी। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
संशोधित आदेश में कहा गया है कि दुग्ध एवं समाचार पत्र वितरकों को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंकों में नियमित सेनेटाईजेशन, मास्क धारण करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिक भीड़ होने पर आम जनता को बाहर ठहरने हेतु समझाईश देते हुए उनके लिए छाया-पानी की व्यवस्था बैंको को स्वंय करनी होगी।