जोनल अधिकारी मतदान केन्द्रो की स्थिति का जायजा ले – कलेक्टर

सूरजपुर 07 मार्च 2014

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाँ.एस.भारती दासन ने सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान मतदान केन्द्रों की स्थिति रूट चार्ट सवेदनशीलता एवं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
शा.कन्या. उ.मा.वि. सूरजपुर मे आयोजित सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाँ.एस.भारती दासन ने कहा कि जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र के जोन का मतदान केन्द्र जाने वाले रूट चार्ट, मतदान केन्द्र भवन की स्थिति, संवेदनशीलता मापन जिसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्र बहुत अधिक समय तक चलने वाले, मतदान केन्द्रों में अस्थायी तौर पर गर्मी से बचने की सुविधा हेतु झाला का निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था। इसी प्रकार मतदान केन्द्रों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सभी सेक्टर आॅफिसर अपने आबंटित केन्द्रों के प्रभाव क्षेत्र वाले एवं स्वीप कार्यक्रम के तहत् मतदाताओं को मतदान मशीन के बारे में किसी प्रकार का भय एवं सन्देह न हो इसके लिए बी.एल.ओ. स्तर पर सेक्टर आॅफिसर सहित समस्त ग्रामवासियों के समक्ष ई.व्ही.एम मशीन का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी मतदान केन्द्रों में सभी सेक्टर अधिकारियों का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी भी है। समस्त सेक्टर आँफिसरों को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से लेकर मतदान के सम्पूर्ण प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही मतदान के दौरान 5 विषम परिस्थितियां है उसको भी पूर्ण विस्तार से बताया गया। पहली परिस्थिति के तहत् वोटर का चैलेंज एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है दूसरी मतदान यदि आदर्श आचार संहिता का पालन मतदान केन्द्र के अन्दर नही रख पाता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव संचालन अधिनियम की धारा 49 ‘ड‘ के तहत् मतदान केन्द्र के बाहर किया जा सकता है एवं इस बात का उल्लेख मतदान रजिस्टर के टिप्पणी में किया जावेगा। तीसरी मतदान केन्द्र के अन्दर मतदाता तीन नं. अधिकारी तक जाकर कन्ट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाने के पश्चात वोट देने का निश्चय नही करता है ऐसी स्थिति में उसको समझाइश दी जाये की सबसे अंतिम बटन नोटा का है जिसे आप मतदान कर सकते है, लेकिन इसके बाद भी मतदान बूथ में नही जाना चाहता है तो मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी में दर्ज की जावेगी और उसे मतदान केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति दी जावेगी। चैथी निःशक्त व्यक्ति भी मतदान केन्द्र मंे आयंेगा तो उनकी सहायता करने मतदान केन्द्रं में दूसरा व्यक्ति आ सकता है। पाँचवी एक मतदाता मतदान केन्द्र में उपस्थित होता है एवं अपनी पहचान पत्र के ईपिक कार्ड को प्रस्तुत करता है मतदान अधिकारी नं. 1 उसके परिवार का नाम का जांच करता है अगर वोट देने पहले चिन्हांकित कर दिया गया है ऐसी स्थिति में मतदाता को विश्वास में लेकर निविदत मतपत्र के माध्यम से अमिट स्याही बाये तर्जनी में लगाकर बैलेट पेपर दिया जावेगा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इस लोकसभा चुनाव में डाकमतपत्र का प्रयोग नही किया जावेगा। इसके बदले में ई.डी.सी. का प्रयोग मतदान दलों के सदस्य सेक्टर आँफिसर सुरक्षाकर्मी एवं मतदान दल से समस्त व्यक्ति अपने ई.डी.सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा। ई.डी.सी. प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग आँफिसर को 12 ‘क‘ में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों में ई.डी.सी. प्रस्तुत कर ई.व्ही.एम. के द्वारा मतदान कर सकेगे। मतदाता सूची के प्रथम पृष्ठ के पीछे अंतिम मतदाता के बढ़ते क्रम में सरल क्रमांक बढ़ाते हुए नाम दर्ज करेगा और उसी वक्त सामान्य मतदाता के समान मतदान कर सकेगा।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एम.एल.घृतलहरे, परियोजना निदेशक श्री लेयोस कुजूर, एस.डी.एम. सूरजपुर श्री जे.आर.भगत, डिप्टी कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, सेक्टर आँफिसर, मास्टर प्रशिक्षण डाँ. महेन्द्र पाण्डेंय, पो. ए.के. पाण्डेय, श्री पी.सी.सोनी प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण अजय मिश्रा उपस्थित थे।