कवर्धा..जिले के बोड़ला विकासखण्ड में पदस्थ सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एम.एस.उइके को ‘ बरसात से पहले बहने लगा चेक डेम’ के मामले में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब सन्तोषप्रद नही होने के कारण कृषि विभाग के उप संचालक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है..
दरसल कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने रायपुर से प्रकाशित समाचार पत्र में शीर्षक ” बरसात से पहले बहने लगा चेक डेम” खबर को संज्ञान में लिया था..और कलेक्टर ने इस मामले में विभागीय अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.. जिसके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की रिपोर्ट के आधार पर बोड़ला में पदस्थ सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एमएस उइके को इस प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया था.. निर्धारित तिथियों में जवाब प्रस्तुत नही करने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण)नियम 1995 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया.. श्री उइके द्वारा 04 जनवरी को समय सीमा समाप्त होने के बाद जवाब प्रस्तुत किया गया..और उनके जवाब सन्तोष प्रद नही होने पर उन्हें निलंबित किया गया है.. निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कवर्धा निर्धारित की गई है.. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी..