बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की विकास यात्रा में सरकारी राशि के दुरुपयोग वाले मामले को डिस्पोज कर दिया है..इसके साथ हाई कोर्ट ने कहा है की भविष्य में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे..
दरसल प्रदेश सरकार के विकास यात्रा में सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर रायपुर निवासी अजित आनंद देगवेकार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी..जिस पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने आज उक्त याचिका को डिस्पोज कर दी है..
कोर्ट ने डिस्पोज आदेश के माध्यम से कहा है की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकारी विज्ञापनों में पार्टी पदाधिकारियों की फ़ोटो नही लगाने वाले आदेश का पालन करे..
वही हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल जे के गिल्डा ने माना की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा उन नियमों का पालन नही किया गया…