लालू और जगन्नाथ मिश्रा को पांच-पांच साल ही सजा दोनों पर 5 लाख का जुर्माना भी..!

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला (आरसी 68 ए /96) चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल की सजा का ऐलान किया गया है। दोनों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, विघासागर निषाद ,जगदीश शर्मा, आरके राणा, सिलास तिर्की सहित 50 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जब कि छह आरोपियों को इस मामले में बरी भी किया गया है।

उधर, फैसला आने से पहले राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीबीआई पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा की सीबीआई अपने राजनीतिक आका के लिए नेताओं को फसाती  है। फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वे फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है। चारा घोटाला में दोषियों को 2.30 बजे सजा सुनाई जाएगी। दोषियों ने कम से कम सजा देने की मांग। सीबीआई ने अधिकतम सजा देने को कहा