रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधान सभा से सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी की शुल्क वृद्धि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब माँगा है..दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधान सभा से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी माँगने की शुल्क बढाते हुए 500 रुपये की थी जिस पर अंबिकापुर के अधिवक्ता दिनेश सोनी ने बताया की उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद छतीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस शुल्क को 500 से घटाकर 300 रुपये कर दिया था और उन पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था..
जिसके बाद इस फैसले के विरुद्ध दिनेश ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका लगाईं थी.. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए छतीसगढ़ शासन के विधान सभा सचिव, विधि विधि मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है..
गौरतलब है की आम तौर पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर दस रुपये के पोस्टल आर्डर या नगद के साथ शुल्क देना होता है.. लेकिन छतीसगढ़ विधान सभा में इस शुल्क को बढ़ाकर 500 रुपये और फिर हाई कोर्ट के हस्ताक्षेप के बाद 300 रुपये कर दिया गया है..