सूरजपुर। जिले के बहुचर्चित प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी की नृशंस हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत इन चारों दोषियों की सजा पर आगामी 8 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। इसी फैसले के साथ अदालत ने प्रधान आरक्षक उदय सिंह पर वाहन चढ़ाकर जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2024 की रात घटित इस दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद सूरजपुर में भारी जनाक्रोश देखा गया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उग्र विरोध-प्रदर्शन हुए थे। इसी रात आरोपियों ने प्रधान आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की थी, जिसमें अब अदालत ने पहली सजा मुकर्रर कर दी है।
मामले की संवेदनशीलता और फैसले को देखते हुए आज कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस बहुचर्चित फैसले को जानने के लिए अदालत परिसर में भारी भीड़ जुटी रही। सुनवाई के बाद जब मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस अभिरक्षा में बाहर लाया गया, तो वह बिना किसी पछतावे के कैमरे के सामने मुस्कुराते और पोज देते नजर आया। आरोपी के इस बेपरवाह अंदाज की पूरे परिसर में तीखी चर्चा रही। अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब अदालत दोहरे हत्याकांड के चारों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।
