जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अब सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन का रुख बेहद सख्त हो गया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) बस्तर संभाग ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मंशा के अनुरूप एक बड़ा निर्णय लेते हुए हाईवे और प्रमुख मार्गों पर बाइक सवार के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।
इस अभियान की सबसे बड़ी मार उन शोरूम संचालकों पर पड़ने वाली है, जो नियमों को ताक पर रखकर बिना हेलमेट के वाहनों की डिलीवरी कर रहे हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194(घ) के तहत अब न केवल उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि उन शोरूम्स के खिलाफ भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटरयान नियम 1989 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के प्रावधानों के तहत वाहन सौंपते समय हेलमेट देना अनिवार्य है। खास बात यह है कि इस बार गाज सिर्फ जनता या व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि लापरवाह अधिकारियों पर भी गिरेगी; यदि नियम लागू करने में ढिलाई बरती गई, तो एक विशेष कमेटी जांच कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाएगी।
