बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुंगेली पुलिस को नोटिस जारी कर केस डायरी मंगाई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोप में मुंगेली पुलिस ने ऋचा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। निचली अदालत में ऋचा जोगी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज हो चुका है।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोप में ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली जिले के सिटी कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया है कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए रद करने और मामले में एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। सहायक आयुक्त की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने 16 नवंबर को सामाजिक परिस्थित कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ऋचा जोगी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था।
इस पर ऋचा जोगी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद ऋचा जोगी ने अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें सहायक आयुक्त की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर को राजनीति से प्रेरित बताया है। याचिका में इस बात की भी शिकायत की गई है कि उनके आदिवासी होने के मूल दस्तावेज का परीक्षण किए बगैर उनके दावों को उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के कोर्ट में हुई। जस्टिस राजपूत ने मुंगेली एसपी को नोटिस जारी कर केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए है।