रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगेगा. हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी.
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित होंगे. नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर 11:00 बजे के बाद भी ढाबा का संचालन होगा.
धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा. विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा.
रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे.
रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. जिला स्तर पर आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है.