सूरजपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है।
यद्यपि वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का दर अत्यंत न्यूनतम है, फिर भी कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के पालन की शर्त पर जिला अंतर्गत अन्त्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 50 एवं अन्य सभी प्रकार के सभा, समारोह आदि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 150 निर्धारित की जाती है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।