कोरोना वायरस का संक्रमण हरियाणा में कम होने लगा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में चल रहे कोविड लॉकडाउन को सरकार ने 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी भी हटाई गई है।
हरियाणा में पिछले कई सप्ताह से लॉकडाउन चल रहा है। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया था। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में तीन मई से लॉकडाउन चल रहा है जिसकी अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। बता दें कि अब हरियाणा में कोरोना केसों की संख्या कम हो गई है, लेकिन खतरा अभी बना हुआ है।
हरियाणा में 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' की अवधि को 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया। नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाईट कर्फ्यू भी हटाया गया। pic.twitter.com/Bl3amB90eA
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 8, 2021
सरकार ने बैठने की 50% क्षमता के साथ रेस्तरां, बार, जिम, स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही स्वीमिंग पूल भी कोरोना मानदंडों के साथ खुल सकेंगे।
क्या-क्या है गाइडलाइन में
1. होटल, मॉल सहित रेस्तरां और बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे।
2. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
3.स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
4. धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है।
5. कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है।
6. सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है।
7. जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है।
8. शादियों और दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है। खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों तक की उपस्थिति हो सकती है।
9. मॉल सहित सिनेमा हॉल को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।