छत्तीसगढ़ : सहायक ग्रेड-2 निलंबित… कलेक्टर ने की कार्रवाई… जानें पूरा मामला

सुकमा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनीत नंदनवार ने कार्य में लापरवाही बरतने पर अपर कलेक्टर कार्यालय में संलग्न सहायक ग्रेड-02 चंद्रशेखर चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राकृतिक आपदा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों के निराकरण करने में अनावश्यक विलंब/कार्य में लापरवाही बरतने आदि के कारणवश श्री चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) 1966 नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है।

निलंबन अवधि में चन्द्रशेखर चन्द्राकर, सहायक ग्रेड-02 का मुख्यालय जिला पंचायत, सुकमा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री चंद्राकर द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों के निराकरण हेतु विपत्ति ग्रस्त परिवार से कथित तौर पर पैसे की मांग की खबरें सामने आई थी। जिसपर प्रतिक्रिया लेते हुए कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित कर्मचारी को निलंबित किया गया है।