सूरजपुर। संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी से प्राप्त जानकारी अनुसार आमजन की भावना एवं आस्था को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर 2020 के कार्यालयीन आदेश को निरस्त करते हुए जिले में छठ पर्व आयोजन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए भारत सरकार एवं छ.ग. शासन द्वारा जारी एसओपी जैसे सोशल, फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क आदि के पालन की शर्त पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।