राजनांदगांव। पीड़िता के मोबाईल नंबर पर 30 अगस्त 2020 से किसी काम्या साहू नाम के फर्जी फेसबुक एकाउंट में पीड़िता के फोटो डालकर अश्लील फोटो एवं अश्लील मैसेज भेजा करता था। इस प्रकार आरोपी द्वारा पीड़िता के मोबाईल फोन के फेसबुक पर काम्या साहू के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज एवं अश्लील फोटो भेजा करता था कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध करमांक- 554/2020 धारा- 354 क) 1) (v), 509 (ख) भादवि एवं 66 (सी), 66 (डी) आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा इसे गंभीरता लेते हुए थाना कोतवाली प्रभारी वीरेन्द्र चतुर्वेदी, चौकी चिखली प्रभारी चेतन चंद्राकर एवं उनके टीम को आरोपी को पकड़ने के लिए सक्त निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक डी. श्रवणकुमार के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक नगर कविलाश टंडन, अति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयप्रकाश बढ़ई, अतिपुलिस अपीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू सुरेशा चौबेएवं नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के मार्गदर्शन व निरीक्षक वीरेन्द्र चतुर्वेदी थाना प्रभारी कोतवाली, चौकी चिखली प्रभारी चेतन चंद्राकर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का लोकेशन चिखली क्षेत्र का पाये जाने पर पतासाजी के लिए टीम चिखली रवाना किया गया। जो चिखली आसपास पूछताछ करने पर आरोपी दीनदयाल नगर चिखली राजनांदगांव का होना पाया गया जो उसके निवास पर दबिश दिया गया। जो आरोपी अपने निवास पर उपस्थित मिला जिसे हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी से गवाहो के समक्ष घटना के विषय मे पूछताछ करने पर आरोपी पुष्पेन्द्र साहू द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया कि पीड़ितागण उसके सहपाठी थे जो पूर्व रंजिश को लेकर अपने दादी के मोबाइल नंबर से काम्या साहू के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसमें पीड़ितागण के फोटो का उपयोग कर उनको एवं उनके पहचानवालों को अश्लील मैसेज करता था।
आरोपी पुष्पेन्द्र साहू पिता अशोक कुमार साहू उम्र 21 वर्ष साकिन दीनदयाल नगर चिखली चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव द्वारा घटना कारित करना स्वीकारने पर दिनांक 05.11.2020 को विधिवत गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना कोतवाली, चौकी चिखली एवं सायबर सेल टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।