रायपुर.. राजभवन ने नवगठित जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में ग्राम पंचायत मरवाही को नगर पंचायत में सम्मिलित करने पर गहरी आपत्ति उठाई है.. इस संबंध में राजभवन ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन विकास विभाग को पत्र जारी कर इस मामले मे परीक्षण कराने के निर्देश जारी किया है.. साथ ही राजभवन सचिवालय को प्रतिवेदन देने को कहा है.. राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इस विषय पर तत्काल गंभीरता दिखाते हुए आगामी कार्यवाही स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों 18 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में नगर पंचायत मरवाही के गठन की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी.. इस संबंध में कुछ नागरिकगणों नेे राजभवन को एक पत्र लिख मरवाही नगर पंचायत के गठन पर आपत्ति जताते हुए निराकरण के अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था.. क्योंकि नवगठित जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है.. इसलिए इस विषय पर राज्यपाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
राजभवन से जारी पत्र मे…
इस संबंध मे जारी पत्र में लिखा गया है कि भारत के संविधान की भाग 9 क नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 यग(क) के अनुसार इस भग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता.. अतः नगर पालिका अधिनियम 1961 का प्रावधान इस कानून के तहत् अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा.. गौरतलब है कि राज्यपाल ने पूर्व में छत्तीसगढ़ में करीब 27 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति जताई थी.. साथ ही पत्र लिखकर शासन को कार्यवाही करने को कहा था..