सूरजपुर. कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा आदेश जारी करते हुए नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए सूरजपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को 22 सितंबर रात्रि 09.00 बजे से 01 अक्टूबर, 2020 के रात्रि 09.00 बजे तक की अवधि के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सूरजपुर के द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त मदिरा दुकानों में 23 सितंबर से 01 अक्टूबर 2020 तक काउंटर से मदिरा विक्रय बंद कर दिया गया है।
इस अवधि में केवल ऑनलाईन आर्डर पर सामाजिक दूरी के सिद्धांतो का पालन करते हुए मदिरा की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।