अम्बिकापुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सारांश मित्तर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के लिए. सरगुजा जिले में स्थित समस्त देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध की तिथि में 3 मई तक वृद्धि कर दी गई है.
इस अवधि में जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकानों, मद्य भंडारण एवं भण्डागार अम्बिकापुर 3 मई 2020 तक बंद रहेंगे.
कलेक्टर ने अवैध विक्रय, परिवहन तथा निर्माण न हो इसके लिए आबकारी विभाग के वृत्त प्रभारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि पूर्व में 28 अप्रैल 2020 तक जिले में शुष्क अवधि घोषित किया गया था.