नई दिल्ली. खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए मीडिया को अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाने के साथ घबराहट पैदा करने वाले और असत्यापित समाचारों के प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन पर कहा कि इन मजदूरों के पलायन को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के कल्याण को लेकर चिंतित हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से हम मीडिया से अपेक्षा करते हैं. कि वह जिम्मेदारी कि एक मजबूत भावना बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि घबराहट पैदा करने में सक्षम सत्यापित समाचार प्रसारित न किए जाएं.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि शहरों में काम करने वाले मजदूरों हूं के बड़ी संख्या में पलायन के पीछे लॉकडाउन 3 महीने से अधिक समय तक जारी रहने वाली फर्जी खबर है. इससे उन्हें घबराहट पैदा हो गई जिसके कारण उन्होंने पलायन के कदम उठाएं. कोर्ट ने कहा कि हमको रोना वायरस के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते. लेकिन मीडिया को घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक बयानों को संदर्भित करने और प्रकाशित करने के निर्देश देते हैं.