Paytm Payments Bank: आरबीआई के एक फैसले से पेटीएम को बड़ा नुकसान, आम आदमी का भी पैसा डूबा, सर्विस पर भी असर

नई दिल्ली. Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की सबसे बड़ी भुगतान कंपनियों में से एक Paytm को उसके पेमेंट बैंक वॉलेट में मार्च से नई राशि स्वीकार करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. फिनटेक कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पेटीएम आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी. आरबीआई के इस आदेश से पेटीएम का 300 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है. वहीं, आरबीआई के इस कदम से पेटीएम के शेयरों में 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है जिससे आम निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये डूब गए.

बता दें, आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक 29 फरवरी के बाद अपने अकाउंट में नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय बैंक के अनुसार, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कई अनुपालन मानकों की अवहेलना का जानकारी सामने आई ह जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.

क्यों लगा प्रतिबंध?

केंद्रीय बैंक ने कहा है एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है. साथ ही पेटीएम बैंक्स से संबंधित कई और कमियां सामने आई हैं जिसके चलते भविष्य में इनके खिलाफ और जरूरी एक्शन लिए जा सकते हैं.

जमा पैसों का क्या होगा?

हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि प्रतिबंध से ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहें वह पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है. आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

29 फरवरी के बाद ये सेवाएं होंगी बंद

आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग व नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे. हालांकि, ब्याज, कैशबैक और रिफंड उनके अकाउंट में आ सकते हैं. आरबीआई के अनुसार, 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी.

ग्राहक पेमेंट्स बैंक से लिंक्ड यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) अकाउंट से फंड ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे. हालांकि, आरबीआई ने कहा कि ग्राहक बैंक में रखी अपनी शेष राशि को निकाल सकेंगे या उसका उपयोग कर सकेंगे. आरबीआई ने पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज दोनों के नोडल खातों को जल्द से जल्द बंद करने को कहा है.पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. फिनटेक फर्म ने कहा कि इस संबंध में, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज नोडल को अन्य बैंकों में ले जाएंगी.