कोरोना में एक बाद फ़िर उछाल, लौटी पाबंदियां, इन राज्यों में ये सख्तियां लागू

कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर उछाल के बीच कुछ राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। देश में सामने आ रहे औसतन 40 फीसदी मरीजों के केरल से जुड़े होने के मद्देनजर कर्नाटक ने राज्य से आवाजाही को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। वहीं, तमिलनाडु में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि, गोवा में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र पेश करना अनिवार्य बना दिया गया है।

तमिलनाडु

कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ाई गई। धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटने से रोकने के लिए उन्हें शुक्रवार, शनिवार और रविवार बंद रखने का फैसला किया गया। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई। प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था करना भी जरूरी हुआ। 16 अगस्त से तमिलनाडु के सभी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने की तैयारी है। कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों के लिए 50 फीसदी उपस्थिति के साथ एक सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं बहाल करने की भी योजना है।

केरल

पांच अगस्त से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की छूट दी। हालांकि, इन प्रतिष्ठानों में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत मिलेगी, जिन्हें कोविड-19 टीके की कम से कम पहली खुराक हासिल हो चुकी है या फिर जिनके पास 72 घंटे पहले तक की आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट हो या फिर जो एक महीने पहले वायरस की जद में आए हों। मॉल सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए खुलेंगे। धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा।

कर्नाटक

तीसरी लहर की आशंकाओं के चलते केरल से आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए। सीमा पर सड़क की खुदाई का काम शुरू किया, ताकि आवाजाही रोकने में मदद मिल सके। बेंगलुरु में प्रशासन ने 16 अगस्त तक धारा-144 लागू की। क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू भी प्रभावी रहेगा। केरल-कर्नाटक सीमा पर 12 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां केरल से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र और केरल से सटे जिलों में शुक्रवार रात नौ से सोमवार सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया।

महाराष्ट्र

धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर अब भी बंद रहेंगे। रात नौ से सुबह पांच बजे तक आवाजाही भी प्रतिबंधित। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।

गोवा

गोवा जाने वाले सभी पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोविड-19 टीके की दोनों खुराक हासिल होने संबंधी प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य।

ओडिशा

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने की सूरत में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की चेतावनी जारी की है।