छत्तीसगढ़: रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 साल की सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक, तेलीबांधा निवासी एक महिला ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने दूसरे पति अर्जुल पाल (35) के साथ रहती थी। पांच जून को वह अपनी नौ वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था।
इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं, पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया। घटना के बाद से बच्ची गहरे सदमे में थी। इसके बाद उसे माना स्थित राष्ट्रीय संस्था एसओएस (सेव अवर सोल) में भेज दिया।
वहीं उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए और जल्द ही उसे धर दबोचा गया। इसके बाद आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ पुलिस ने मजबूत केस बनाकर कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण पांच दिन के भीतर गुरुवार को जिला न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचैरी के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।