चंडीगढ़। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध की अवधि 1 साल और बढ़ाये जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण भंडारण और वितरण पर एक साल तक के लिए पाबंदी रहेगी। ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं।
बता दें कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा
अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। अब गुटका व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।