लॉकडाउन-2 : 03 मई तक आप नहीं कर सकते ये काम, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इसके तहत अब 3 मई तक देशभर में बंदी रहेगी. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इसमें किसानों, ई-कॉमर्स, प्लंबर, मैकेनिक और कारपेंटर को राहत दी गई है, जबकि आईटी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की परमिशन है.

सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है. लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे. हालांकि, लॉकडाउन के दूसरे फेज में ऐसी 13 सुविधाएं हैं, जिन्हें आप फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

आइए जानते हैं कौन से ये 13 सेवाएं

1. आज से आप बिना मास्क पहने या मुंह को बिना कवर किए बाहर नहीं निकल सकते. सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी है. ऐसा किया तो जुर्माना देना होगा.

2. 3 मई तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड रहेंगी. ऐसे में आप एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकते. जहां हैं वहीं रहना पड़ेगा.

3. आज से 19 दिन यानी 3 मई तक कोई पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन या प्रीमियम ट्रेनें नहीं चलेंगी. ऐसे में ट्रेन सर्विस भी आपके लिए बंद है.

4. सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें आपके लिए बंद हैं.

5. अगर आप ओला-उबर या शेयर कैब लेकर अपने दोस्त के घर जाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि कैब सर्विस भी सस्पेंड है.

6. अगर आप मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है. 3 मई तक दिल्ली और कोलकता मेट्रो समेत अन्य शहरों के मेट्रो सर्विस भी बंद है. मेट्रो में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर, पुलिस ही सफर कर सकते हैं.

7. लॉकडाउन खत्म होने तक सभी एजुकेशन सेंटर, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद ही रहेंगे.

8. 3 मई तक जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, मार्केट नहीं खुलेंगे. ऐसे में वर्कआउट घर पर ही करें.

9. लॉकडाउन खत्म होने तक कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, फूड कोर्ट नहीं खुलेगा. हां आप चाहें तो खाने का ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं.

10. सभी धार्मिक जगहें जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी 3 मई तक बंद रहेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.

11. ऐसे कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग वगैह भी आप नहीं कर पाएंगे. सरकार ने अपनी गाइडलाइन में जिन सेक्टर्स को परमिशन दी है, सिर्फ वो ही काम शुरू कर सकते हैं.

12. इस दौरान सार्वजनिक रूप से कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया जा सकता.

13. शादियों या अंतिम संस्कार पर रोक नहीं है. अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जा सकते हैं. वहीं, शादी में कितने मेहमान आएंगे, इसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी.