नई दिल्ली। देश में लगातार वायु प्रदूषण बढतें ही जा रही हैं। जो मनुष्यों के लिए काभी हानिकारक हैं। इस कारण से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियम और सख्त होते जा रहीं हैं। बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण(Insurance Regulatory and Development Authority) गाडियों से होने वाले प्रदूषण के लिए सख्त हो गई हैं। कार या दो पहिया वाहनों का Insurance Renew कराने के लिए वाहन मालिकों के आप एक कागज होना जरूरी हैं। वाहन मालिकों को Insurance Renew कराने के लिए बीमा कंपनी को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट(Pollution Under Control Certificate) जमा करना अनिवार्य हो गया हैं। इसके बिना किसी भी तरह का Insurance नहीं किया जाएगा।
क्या हैं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जानें
देश के सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण मानक स्तर तय किया जाता हैं। इसकी जांच वाहन चालकों को करना होता हैं। इससे आपको अपने वाहन का प्रदूषण स्तर पता चलेगा। आपके वाहन का सफल जांच होने के बाद एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाऐगा। इस सर्टिफिकेट को आपको Insurance कराते समय कंपनी को देना होगा।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगेगा।
भारत के सभी वहनों के लिए PUC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य हैं।
वाहन के रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पडती हैं।