सिक्किम.Good News For Women Employees: महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हैं। दरअसल, हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा से फैसला सुनाया हैं। जिसके मुताबिक अब हर महीने पीरियड के दौरान छुट्टी मिलेंगे। हाई कोर्ट का यह फैसला स्वच्छता दिवस के पूर्व संध्या पर आया हैं। जिसका अब प्रशंसा हो रहा हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बिस्वनाथ सोमद्दर की मंजूरी मिलने के बाद इसे लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया गया हैं। अधिसूचना में कहा गया हैं कि, महिला कर्मचारियों को महीने में 2 से लेकर 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दिया जाएगा।
सिक्किम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल प्रज्वल खातीवाड़ा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हाई कोर्ट रजिस्ट्री में महिला कर्मचारी अब एक महीने में 2 से 3 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ उठा सकती हैं। बशर्ते, उन्हें पहले एचसी से जुड़े मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करना होगा। इसके बाद ऐसी छुट्टी के लिए सिफारिश लेटर हासिल करना हैं। नोटिफिकेश में कहा गया हैं कि, ‘ऐसी छुट्टी लेने पर आपकी बाकी छुट्टियों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा।’
आपको बता दें कि, सिक्किम छोटा हिमालयी राज्य हैं, जो छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार में आगे रहा हैं। इसके साथ ही, माताओं को सशक्त बनाने और IVF के जरिए निःसंतान दंपतियों को बच्चा पैदा करने को लेकर मदद में अग्रणी हैं।
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