COVID-19 Alert: इस राज्य में सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में मास्क पहनना किया अनिवार्य, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

बेंगलुरु. कई देशों में कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बुधवार को स्कूल और कॉलेजों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। हालांकि, स्कूल के शिक्षक छात्रों को स्कूल में मास्क पहनने की हिदायत देते रहे हैं। एक छात्र ने कहा कि मास्क पहनना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों की सुरक्षा के लिए है।

आर्य नाम के एक छात्र ने कहा कि मास्क हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्कूल में बहुत सारे छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और चूंकि सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, इसलिए हमारे लिए इसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि छात्र मास्क लगाने से कतरा रहे हैं, हालांकि मास्क को लेकर जागरुकता फैलाई जा रही है।शिक्षक विनोद पाटिल ने कहा कि बच्चे लंबे समय के बाद कोरोना से बाहर आए और वे मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हम इसे लेकर छात्रों में जागरुकता पैदा करेंगे।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले रेस्तरां, पब और स्कूलों के बाद कर्नाटक के कलबुर्गी हवाई अड्डे के परिसर में आगंतुकों और यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कालबुर्गी हवाईअड्डे के निदेशक चिलाका महेश ने कहा कि एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी को भी हवाई अड्डे के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बढ़ते मामलों को देखते हुए की बैठक

कई देशों विशेष रूप से पड़ोसी देश चीन में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सोमवार को कर्नाटक सरकार ने तैयारियों को लेकर एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के साथ राजस्व मंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर अशोक ने की। कर्नाटक में रेस्तरां, पब, थिएटर हॉल, स्कूलों और कॉलेजों के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

राजस्व मंत्री आर अशोक ने सोमवार को कहा कि चीन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे सलाहकार सेल ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के साथ कोविड की तैयारियों से संबंधित एक बैठक की थी। लक्षण मिलने पर उपचार के लिए बेंगलुरु में दो अस्पताल समर्पित किए जाएंगे। मंत्री आर अशोक ने सोमवार को कहा कि सिनेमाघरों में एन-95 मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य बातों के अलावा मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

नए साल के जश्न के दौरान रात एक बजे तक खुलेंगे पब और रेस्तरां

मंत्री ने कहा कि बार रेस्तरां और पब को सीमित टेबल के साथ काम करना होगा। नए साल के जश्न के दौरान पब को रात एक बजे तक खोलने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए जा रहे हैं। कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हम मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद आगे का फैसला लेंगे। अशोक ने कहा कि दिशा-निर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला निगरानी टीमों का गठन किया जाएगा।