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चोरी के बाद भी शासकीय दफ्तर से निकाली गई किराए की रकम
सीएसपी के आदेश के बाद लेटलतीफी से दर्ज हुई एफआईआर
चोरी की गाड़ी का फर्जी दस्तावेजों के सहारे अंबिकापुर के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने औऱ फिर चोरी की गाड़ी को शासकीय विभाग में किराए से चलाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने गाड़ी मालिक के समेत अन्य लोगों पर जुर्म दर्ज कर लिया है……आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निकले दस्तावेजों से मामले का खुलासा हुआ औऱ अब इस मामले में गाड़ी मालिक के साथ अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर लिया गया है…
29 जनवरी 2008 को अंबिकापुर आरटीओ ने एक काले कलर की स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन किया….गाड़ी शोभा गुप्ता नाम की महिला के नाम से थी….लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस गा़डी का रजिस्ट्रेशन किया गया वही गाड़ी नौ दिन पहले रायपुर से चोरी चली गयी
दिनेस सोनी, आरटीआई कार्यकर्ता
थी….आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी द्वारा निकले गए दस्तावेज इस बात की पुष्टी करते हैं….20 जनवरी को जब गाड़ी खरीदी गयी तो सेल सर्टिफिकेट में गाड़ी का जो चेसिस और इंजन नंबर था वहीं चेसिस और इंजन नंबर अंबिकापुर में रजिस्टर्ड की गयी गाड़ी था…जबकि गाड़ी चोरी की रिपोर्ट 20 जनवरी को ही रायपुर के कोतवाली थाने में करा दी गयी थी…
साफ था कि गडबड़ी बड़ी है और आरटीआई से निकले दस्तावेज ये बता रहे थे कि जानबूझकर एसे काम को अंजाम दिया गया है…….लिहाजा मामले की शिकायत पुलिस में की गयी और अब शिकायत के छः महीने बाद पुलिस ने गाड़ी मालिक शोभा गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है………
पुलिस ने इस मामले मे जुर्म दर्ज करने के साथ ही ये भी कहा है कि आरटीओ की भी भूमिका संदिग्ध है और आगे जांच में सभी लोगों का बयान लिया जाएगा.