सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा के आदेशानुसार नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाॅकडाउन में गतिविधियों के संचालन एवं बंद रखने के संबंध में अनुमति दी गई है, जिसमें क्लबों, शाॅपिंग माॅल, रेस्टोरेन्ट, होटल संचालन हेतु पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु अनुमति होगी। लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तो के अनुसार एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं आडिटोरियम, अरोग्वली हाॅल व इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। शाॅपिंग माॅल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेंगे। स्पोर्टिंग काॅम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेश के अनुसार भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी क्षेत्र के कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होने से संबंध में जारी निर्देश प्रभावी होंगे तथा अतिरक्ति अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेनमेंट जोन में नही होगी। पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।
लाॅकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देश के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिकप्रावधनों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागीदार होंगे।