सूरजपुर पुलिस डायरी …

सूरजपुर

 

प्रेमनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरईया डांड़पारा निवासी एक 25 वर्षीय युवती के साथ प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर उसके साथ अनाचार करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम बरईया डांड़पारा निवासी एक 25 वर्षीय युवती को प्रेमनगर निवासी मदन सिंह ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अनाचार करता था, तथा अब उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मदन सिंह के विरूद्ध धारा 376 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।



प्रतापपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रतापपुर निवासी एक महिला को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम प्रतापपुर निवासी रजनी नायक को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही गुरूचरण घसिया ने पुरानी रंजिष के कारण मारपीट किया जिससे उसे गम्भीर चोट आई है। रजनी की रिपेर्ट पर पुलिस ने गुरूचरण के विरूद्ध धारा 325 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


चन्दौरा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पकनी निवासी एक 07 वर्षीय बच्ची की कुंआ में गिरने से पानी में डुबने के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ग्राम पकनी निवासी 07 वर्षीय कुमारी सुनीता पिता दषरू गोंड़ की कुंआ में गिरने से पानी में डुबने के कारण मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।


रामानुजनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम माजा निवासी एक 18 वर्षीय आदिवासी लड़की को गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा उसका रास्ता रोककर उसे बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम माजा निवासी एक 18 वर्षीय आदिवासी लड़की को गांव के ही रोषन साहू ने उसे बेईज्जत करने की नियत से उसका रास्ता रोककर छेड़छाड़ कर रहा था। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने रोषन साहू के विरूद्ध धारा 341, 354, 354(घ) भादवि व 3(1-11) एससी/एसटी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।


रामानुजनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महगईं निवासी एक व्यक्ति को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही तीन व्यिक्तयों के द्वारा मिलकर उसका रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम महगईं निवासी शैलेष जायसवाल को पुरानी रंजिष के कारण गांव के ही निर्मल यादव व अन्य 02 व्यक्तियों ने मिलकर उसका रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किये जिससे उसे चोट आई है। शैलेष जायसवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने निर्मल यादव व अन्य 02 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 294, 506(बी), 323, 341, 34 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है।